हरियाणा

गुरुग्राम पुलिस ने की झूठी सूचना देने वाले के विरुद्ध धारा 182 के तहत कार्यवाही 

सत्य ख़बर,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज :

गुरुग्राम पुलिस ने झूठी शिकायत कर पुलिस को गुमराह करके समय खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। जिससे अब पुलिस में कॉल करने से पहले शिकायतकर्ता को ही भारी ना पड़ जाए।

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 

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बीते 28 मई को जितेंद्र जायसवाल नामक व्यक्ति ने डायल-112 पर फोन करके बतलाया था कि गांव कन्हई स्थित उनकी जनरल स्टोर की दुकान पर 02 व्यक्ति आए और गन-पॉइंट पर इससे 25/30 हजार रूपए लूटकर ले गए। सूचना पाकर पुलिस की ERV टीम घटनास्थल पर पहुंची और ERV टीम ने वारदात के संबंध में प्रबंधक थाना सैक्टर-40, को भी सूचित किया।

जिसपर प्रबंधक थाना सैक्टर 40, टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर शिकायतकर्ता जितेंद्र जायसवाल से घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता जितेंद्र ने पास में ही पीजी चलाने वाले लड़कों से 25 हजार रुपए उधार ले रखे थे। इसको उधार के रुपए न चुकाने पड़े, इसलिए इसने इसके साथ गन-पॉइन्ट पर लूट होने की झूठी सूचना पुलिस को दी थी। शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को झूठी शिकायत देकर पुलिस को गुमराह करने तथा पुलिस का समय बर्बाद करने पर जितेंद्र जायसवाल निवासी गांव कन्हैई, गुरुग्राम विरुद्ध पुलिस टीम द्वारा धारा 182 IPC के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई।

वहीं गुरुग्राम पुलिस आमजन को अवगत कराते हुए अपील कि है कि पुलिस जांच में अक्सर यह बात सामने आती है कि शिकायतकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति से द्वेष/रंजिश या अन्य किसी कारण से पुलिस को झूठी शिकायत दी जाती है और अनुचित तरह से पुलिस कार्यवाही की मांग करके पुलिस का समय बर्बाद किया जाता है, जो धारा 182 IPC की अवहेलना है। इन सभी को मध्यनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस झूठी शिकायत देने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करती है। अतः गुरुग्राम पुलिस सभी से अपील करती है कि पुलिस आपकी सहायता, सुरक्षा व सेवा में सदैव (24×7) तत्पर है, इसलिए पुलिस को सहायता के लिए तभी कॉल कर जब आपको पुलिस की आवश्यकता हो। किसी भी संदेहजनक परिस्थिति में भी पुलिसकर्मियों की सहायता प्राप्त की जा सकती है, परन्तु पुलिस को किसी भी प्रकार की झूठी शिकायत व सूचना ना दें, यह कानूनी अपराध हैं।

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